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EWS आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 10% अनारक्षित पदों पर ही ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन

धीरज शाह

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Jabalpur High Court News: आर्थिक रूप से गरीब (EWS) आरक्षण के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल अनारक्षित पदों पर ही दिया जाएगा. कुल भर्तियों के पदों पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग को सरकारी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण की राह क्लियर हो गई है. 

अनारक्षित पदों के 10% पदों पर ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जा सकता है एससी, एसटी ओबीसी वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा. हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें कुल पदों के 10% पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की मांग की गई थी. 

जबलपुर खंडपीठ ने दिया बड़ा फैसला

अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले के बारे में बताया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटा मामले में हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस (EWS) को दी जाएं. 

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सरकार ने 2019 में जारी किया था रोस्टर

बता दें कि इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 दिसंबर 2019 को रोस्टर जारी किया गया था. इसमें 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का प्रावधान था, पर रोस्टर के अनुसार, कुल रिक्त पदों में से 10 प्रतिशत पद EWS के लिए आरक्षित किए जाते हैं. इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत असंगत माना गया है. हाईकोर्ट ने कहा कि केवल अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत पदों को EWS के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए.

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