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छतरपुर: कोर्ट के ऑर्डर पर नायब तहसीलदार, टीआई सहित 5 सिपाहियों पर दर्ज हुई FIR, जानें पूरा मामला

लोकेश चौरसिया

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chhatarpur news: छतरपुर जिला न्यायालय ने एक पुराने मामले में नायब तहसीलदार, एक टीआई और 5 सिपाहियों पर एफआईआर दर्ज करवाई है. छतरपुर के मजिस्ट्रेट दीपक चौधरी की अदालत ने सिटी कोतवाली थाने में पदस्त टीआई अरविंद सिंह दांगी एवं छतरपुर की तत्कालीन नायब तहसीलदार अंजू लोधी के अलावा थाने में पदस्त 5 सिपाहियों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है.

कोर्ट ने सागर रोड पर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालक अभय गुप्ता द्वारा दायर इस्तगासे पर यह निर्णय लिया है. जिसमे तत्कालीन नायब तहसीलदार अंजू लोधी, सिटी कोतवाली टीआई अरविंद सिंह दांगी, आरक्षक लोचन सिंह, राजेश पटेल,  सुखराम सिंह, लोकेन्द्र भट्ट, राकेश अहिरवार के विरूद्ध आईपीसी की धारा 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया है. कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस भेजकर 24 जून को तलब करने का आदेश पारित किया है.

जानकारी के अनुसार कोरोनाकाल में लॉक डाउन के दौरान 9 अप्रैल 2021 को रात करीब 8 बजे अभय गुप्ता सागर रोड स्थित प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्र बंद करके घर जा रहे थे. तभी चौबे नर्सिंग होम तिराहा पर पुलिस बल ने उसे रोककर पूछताछ की. इस दौरान नायब तहसीलदार अंजू लोधी ने उससे मेडीकल का लाइसेंस मांगा था.

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लाइसेंस नहीं दिखाने पर की गई बेहरमी से मारपीट
लाइसेंस दुकान पर होने की बात अभय गुप्ता ने कही. जिससे अंजू लोधी नाराज हो गयी और उसकी मारपीट कर सिटी कोतवाली भिजवा दिया. कोतवाली में पुलिस बल द्वारा उसकी मारपीट की गयी थी. जिससे उसके सिर, गले, हाथ व अन्य जगह चोट आयी थी. इतना ही नहीं उसे हथकड़ी से बांध कर रातभर बंद रखा गया और उसके विरुद्ध 151 का मामला दर्ज कर लिया गया था. इस मामले ने उस वक्त भी तूल पकड़ा था और अब न्यायालय में मामला दर्ज होने के बाद अभय गुप्ता के पिता एडवोकेट भगवान दास गुप्ता ने इसे कानून की जीत बताया है.

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