CM के निर्देश पर इंदौर में हटाए जा रहे लाउडस्पीकर, शहर काजी ने कहा- धार्मिक स्थलों को टारगेट..
ADVERTISEMENT
![CM के निर्देश पर इंदौर में हटाए जा रहे लाउडस्पीकर, शहर काजी ने कहा- धार्मिक स्थलों को टारगेट.. इंदौर में लाउडस्पीकर रिमूव की कार्रवाई के खिलाफ शहर काजी ने कलेक्टर से मुलाकात की है.](https://akm-img-a-in.tosshub.com/lingo/mptak/images/story/202405/665497e079c90-indore-news-272535551-16x9.png?size=948:533)
Indore Loudspeaker Removal: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश पर इंदौर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं. ऐसी ही कार्रवाई इंदौर में की जा रही है. लाउडस्पीकर हटाने जाने के विरोध में इंदौर शहर काजी इशरत अली व अन्य लोग सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह से मिले और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की बात कही.
कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शासन के जो निर्देश है, उसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है. उस दिशा-निर्देश के तहत आज धार्मिक स्थलों से जिला प्रशासन ने लाउडस्पीकर हटाने के कार्रवाई की है. कलेक्टर ने कहा कि सभी शासन के निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के तहत ही यह कार्रवाई की गई है.
शहर काजी इशरत अली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत कार्रवाई होना चाहिए, मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचे थे कलेक्टर आशीष सिंह फिलहाल आश्वासन दिया है.
ADVERTISEMENT
यह भी पढ़ें...
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का नहीं हो रहा है पालन: काजी
शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन मध्य प्रदेश में अमल नहीं हो रहा है. अमल होना तो दूर की बात है कि तमाम धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसके तहत अनुमति देना चाहिए. यही मांग हमने कलेक्टर आशीष सिंह से आज मिलकर कही है, 55 डेसीमल का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है.
ये भी पढ़ें: CM Mohan Yadav Action: लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले सीएम मोहन यादव ने ले लिया ये बड़ा एक्शन
ADVERTISEMENT
पाबंदी सड़कों पर तेज आवाज में बज रहे डीजे पर भी होनी चाहिए: शहर काजी
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा कि आप अपने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाएं दूसरी बात आम लोगों की शिकायत है कि सड़कों पर जो डीजे बजाते हैं. बड़ी तेज आवाज में बजते हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए. धर्मशाला में जो देर रात तक बाजे बजाते हैं. उसको भी रोक लगाना चाहिए. धार्मिक स्थलों ने क्या बिगाड़ा है, जो उसको रोक लगाया जा रहा है. पाबंदी हो तो सभी पर हो धार्मिक स्थलों को टारगेट पर नहीं लाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत कार्यवाही होना चाहिए.
ADVERTISEMENT
हाईकोर्ट ने दिया मोहन सरकार को नोटिस
पिछले कुछ दिनों से CM मोहन यादव के आदेश पर धार्मिक स्थलों से धड़ाधड़ लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, इसी बीच इस मामले को लेकर Jabalpur High Court में एक याचिका दायर की गई थी, जिसपर High Court ने संज्ञान लेते हुए मोहन सरकार से जवाब मांगा है. देखिए पूरी वीडियो रिपोर्ट...
ADVERTISEMENT