Indore: कांग्रेस के पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम को हत्या के मामले में 7 साल की सजा
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Indore News: कांग्रेस की वर्चस्व की लड़ाई में हुये गोलीकांड में पूरे 7 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कांग्रेस पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम और अन्य दो को 7-7 साल की सजा सुनाई है. यह सजा साल 2016 में घाटाबिल्लौद में हुये बबलू चौधरी हत्याकांड में सुनाई है. इस पूरी वारदात में बबलू के अलावा तत्कालीन नगर कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जायसवाल सहित तीन चार लोग घायल हुए थे.
जानकारी के मुताबिक साल 2016 में आपसी विवाद में सजा पाने वालों में मनोज गौतम, राकेश गौतम, के साथ ही पप्पू गौत, पंकज के अलावा गार्ड कुशवाहा को भी सजा सुनाई गई है. सबूतों की कमी के हत्या के आरोपियों के अलावा चंदरन सिंह व अन्य को बरी कर दिया गया है.
विधानसभा चुनाव में दावेदारी फैल
कोर्ट के इस फैसले के बाद विधायक टिकट की दावेदारी में मुश्किलें आ गई हैं. आपको बता दें पिछले दिनों बाल मुकुंद गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने सैकड़ो कार्यकर्ताओं के साथ अपनी दावेदारी पेश की थी. जिस पर कमलनाथ ने भी कहा था कि सर्वे में अगर आपका नाम आता है तो जरूर आपको टिकट दिया जाएगा. लेकिन ऐन वक्त पर कोर्ट के इस फैसले के बाद गौतम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
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