Scindia की सांसदी से हटाने के चक्कर में कोर्ट के लपेटे में आ गए नेता जी, कोर्ट बोला, अब जुर्माना भरो
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Scindia की सांसदी से हटाने के चक्कर में कोर्ट के लपेटे में आ गए नेता जी, कोर्ट बोला, अब जुर्माना भरो
नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह के द्वारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन से जुड़ी एक जनहित याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने खारिज करते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है इस मामले में जस्टिस दीपक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई जिसे खारिज कर दिया गया था
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The Gwalior Bench of Madhya Pradesh High Court has rejected a PIL related to the nomination of Union Minister Jyotiraditya Scindia by Leader of Opposition Dr. Govind Singh and has imposed a fine of Rs 10,000. In this case, Justice Deepak Aggarwal said in his order that the High Court SLP was filed in the Supreme Court against the court order which was rejected.
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