MP News: मध्य प्रदेश के सारे शराब अहाते और शॉप बार बंद होने जा रहे हैं. शिवराज कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है. लोग शराब खरीद सकेंगे लेकिन दुकान पर बैठकर नहीं पी सकेंगे. कैबिनेट के इस फैसले पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है. सीएम ने प्रेस से चर्चा में कहा, ‘बहुत पहले ही मध्यप्रदेश में हमने ऐसी आबकारी नीति जो शराब पीने के लिए हतोत्साहित करें वो लाने का हमने प्रयास किया है. नशा एक सामाजिक बुराई है इसलिए मैंने ही मुख्यमंत्री रहते तय किया था कि मध्यप्रदेश में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी.’
सीएम ने कहा, “पहले अक्सर क्या होता था कि जब भी आबकारी नीति आती थी, 150, 200, 300 नई शराब की दुकान खोलने के लिए प्रस्तावित कर दी जाती थीं. हमने तय किया कि कोई नई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे. इसलिए बरसों से हमारी संख्या स्थिर है. कंपेरटिवली अगर आप देखें तो चाहे रेवेन्यू का मामला हो या चाहे शराब की दुकानों का, मध्यप्रदेश का रेवेन्यू भी बहुत कम है और शराब की दुकानें भी तुलनात्मक दृष्टि से भी बहुत कम हैं.”
सीएम शिवराज ने कहा- ‘हमने कल एक और फैसला किया हमने देखा की अक्सर शराब की दुकान से लोग शराब खरीदते हैं और वहां जो बैठ के पीने की जगह बनी हुई है वहां बैठ कर पीते हैं अब इसके कई दुष्परिणाम होते हैं. अगर कोई शराब पीकर निकला तो शराब के नशे में कई बार वो ऐसी अपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है, जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या भी और कई बार मां, बहन और बेटी की तरफ कुदृष्टि भी पढ़ती है और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी होती थीं.’
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गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स हाॅस्टल से 100 मीटर की दूरी पर नहीं होगी शराब की दुकान
सीएम ने कहा- ‘इसलिए हमने तय किया है मध्यप्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे. नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके पहले भी जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी, तब मां नर्मदा जी के तट पर जो शराब की दुकानें थीं, उनको भी हमने बंद करने का काम किया था. इसके साथ-साथ यह भी तय किया है कि कोई धार्मिक शैक्षणिक ऐसे जो स्थल हैं, शैक्षणिक में पहले लिखा हुआ था.’
‘आबकारी नीति में गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज लेकिन अब कोई भी स्कूल-कॉलेज को 100 मीटर दूरी तक शराब की कोई दुकान नहीं होगी. पहले 50 मीटर यह सीमा हुआ करती थी.’ किसी धार्मिक स्थल के पास कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान पर कोई दुकान है, जिसके कारण दिक्कत है उस पर भी हम फैसला करेंगे कि वह दिक्कत समाप्त हो.’
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शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ कड़े प्रावधान
सीएम शिवराज ने कहा- “हमने फैसला किया है कि पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 6 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 वर्ष के लिए और तीसरी बार पकड़ाए जाने पर आजीवन वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. धार्मिक स्थलों के आसपास से शराब दुकान हटाई जाएंगी.
हमने दुराचारियों को फांसी पर लटकाने की सजा का प्रावधान किया
सीएम शिवराज ने कहा- ‘मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जहां हमने तय किया की मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा. कई को तो फांसी की सजा हुई है. ऐसे अनेकों कदम हमने उठाए हैं. घरों पर हमने बुलडोजर भी चलाएं, दुराचारी को हम नहीं छोड़ेंगे. कई जगह बुलडोजर चले, क्योंकि केवल जेल भेजना पर्याप्त नहीं होता उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ना यह भी जरूरी हो जाता है.
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