Indore: व्यापमं की आरक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई सजा, जानें

धर्मेंद्र कुमार शर्मा

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Conviction in Vyapam constable recruitment exam scam, CBI court sentenced 5 convicts to 7-7 years in jail
Conviction in Vyapam constable recruitment exam scam, CBI court sentenced 5 convicts to 7-7 years in jail
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INDORE News: इंदौर की CBI कोर्ट ने व्यापामं घोटाले के 2 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है. आरोपियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में घोटाले को अंजाम दिया था, पूरे मामले में 30 से भी अधिक गवाहों ने CBI कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे. इन्हीं बयानों के आधार पर ही कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है.

जानकारी के मुताबिक इंदौर व्यापाम घोटाले में CBI की विशेष कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाते हुये 2 आरोपी वासुदेव पाठक और हरेंद्र सिंह को दोषी ठहराया है. दोनों को पांच पांच सजा की और जुर्माना भी हुआ. पूरा मामला साल 2013 में पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान सामने आया था.

पूरे मामले में 10 बाद आया फैसला

साल 2013 में मध्य प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा में हरेंद्र सिंह के स्थान पर वासुदेव परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था. इसी मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की गई थी. इस इन्वेस्टिगेशन के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ CBI ने अपराध दर्ज कर चालान पेश किया था. जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच की इसी मामले में आरोपी हरेंद्र को भी बाद में आरोपी बनाया गया था. इस पूरे मामले में सीबीआई ने 30 गवाहों की गवाही कराई सुनवाई पूरी होने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाई गई है.

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