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MP News: कांग्रेस को बड़ा झटका! यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला?

खेमराज दुबे

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यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को उम्रकैद की सजा
यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को उम्रकैद की सजा
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MP Politics News: मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. मध्यप्रदेश के श्योपुर में 4 साल पुराने एक हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने आरोपी रहे युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्म सिंह मीणा और उसकी पत्नी सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 23 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

ये मामला 2020 का है. विवाद की शुरुआत महिला को गलत मैसेज भेजने को लेकर हुई. रमण मीणा ने कांग्रेस नेता धर्मसिंह मीणा पर अपनी पत्नी को गलत मैसेज भेजने के आरोप लगाए थे, और इसे लेकर हिदायत देने कांग्रेस नेता के घर पहुंचे थे. इस दौरान विवाद हुआ. आरोपी द्वारा तलवार लगने वजह से रमण मीणा का भाई (फरियादी) बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई थी.

क्या है पूरा मामला? 

जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि 21 मार्च 2020 को विवाद में घायल फरियादी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा था, "मैं और मेरे चाचा का लडक़ा रमन मीणा व उसकी पत्नी अनीता के साथ कुहांजापुर गांव से श्योपुर क्रेशर कॉलोनी स्थित धर्मसिंह मीणा के घर गए थे. वहां मेरे भाई रमन मीणा ने धर्मसिंह से कहा कि तू मेरी घरवाली के मोबाइल पर गलत मैसेज मत डाला करो. इसी बात पर धर्मसिंह मीणा व उसकी पत्नी सपना और एक अन्य व्यक्ति ने गाली गलौच शुरू कर दी. जब मना किया तो धर्म सिंह ने रमन मीणा को तलवार मारी जो, उसके सिर में लगी. जिससे गंभीर चोट आई. वहीं एक अन्य ने मारपीट की. मुझे रमन मीणा ने बचाया तो सपना मीणा ने रमन मीणा की लाठी से मारपीट की, तो मौके पर अनीता ने हमें बचाया." फरियादी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया. 

इलाज के दौरान मौत, उम्रकैद की सजा

घायल रमन उर्फ राधारमन मीणा को इलाज के लिए श्योपुर से कोटा रैफर कर दिया और कोटा से जयपुर भेज दिया गया. जयपुर में इलाज के दौरान रमन की मौत हो गई. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 324,323,294,506,34,302 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (2) में प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने विचारण और सुनवाई के बाद आरोपीगण धर्मसिंह मीणा (पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी धानोद हाल क्रेशर कालोनी श्योपुर), सपना मीणा (पत्नी धर्मसिंह मीणा निवासी हाल क्रेशर कॉलोनी)  और दशरथ रावत (पुत्र सुरेश कुमार रावत निवासी श्योपुर) को दोषी माना. जिसके बाद धारा 302/34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं विभिन्न धाराओं में कुल 23 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया.

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कुछ दिन पहले ही बने थे अध्यक्ष

गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए 6 बार के कांग्रेस एमएलए रामनिवास रावत के बेटे अनिरुद्ध रावत की जगह धर्म सिंह मीणा को युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

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