दो लोगों की जान लेने वाले "कथित मासूम" को जमानत देने कोर्ट ने लगाई ऐसी शर्तें, जिसे जानकर माथा पकड़ लेंगे

एमपी तक

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Pune hit and run case: पुणे में नशे में धुत एक नाबालिग युवक ने तेज रफ्तार कार से दो लोगों की जान ले ली. दोनों युवा जबलपुर के थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. लेकिन लोअर कोर्ट ने कुछ हल्की शर्तें लगाकर नाबालिग युवक को जमानत दे दी, जिसका अब हर जगह विरोध हो रहा है.

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Pune Hit and Run Case Controversy: पुणे में नशे में धुत एक नाबालिग युवक ने तेज रफ्तार कार से दो लोगों की जान ले ली. दोनों युवा जबलपुर के थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. लेकिन लोअर कोर्ट ने कुछ हल्की शर्तें लगाकर नाबालिग युवक को जमानत दे दी, जिसका अब हर जगह विरोध हो रहा है.

दोनों मृतक एमपी के रहने वाले थे.आरोपी नाबालिग शराब के नशे में चूर था.दो करोड़ की पोर्श कार को लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था.लेकिन जब पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने इसे इतना हल्के में लिया कि आरोपी को 14 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी.

लोग तब आश्चर्य में रह गए जब, जमानत देने के लिए कोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं, वे निकलकर मीडिया के सामने आईं. इसमें बेहद हल्की शर्तें लगाई गई हैं, जिसमें सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखने जैसी शर्तें शामिल की गई हैं. ऐसी शर्त लगाकर नाबालिग युवक को लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसे जानकर हर तरफ लोग बेहद नाराज हैं. पूरे देश में अब इस केस की चर्चा हो रही है. खबर को विस्तार से जानने के लिए ये वीडियो देखें.

इनपुट- पुणे से ओमकार बाबूराव वाबले- Omkar Baburao Wable

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