Indore News: इंदौर जिला कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी एक लड़की को कठोर सजा सुनाई है. यह अपनी तरह का पहला मौका है, जब कोर्ट ने किसी लड़की को पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे के साथ कुकृत्य करने के अपराध में सजा सुनाई गई है. दोषी लड़की की उम्र उस समय 19 वर्ष थी. कोर्ट में यह साबित हुआ कि आरोपी एक बच्चे को घर से बहला-फुसलाकर अपने साथ गुजरात ले गई. वह उससे मजदूरी कराती थी. इसके साथ ही उसने कई बार बच्चे का यौन शोषण भी किया है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवती ने बच्चे को इतना डराकर रखा था कि बच्चा अपने परिवार से मिल नहीं पा रहा था, पीड़ित बच्चे के परिवार ने इंदौर के बाणगंगा थाने में 2018 में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और बच्चे को इंदौर लेकर आई थी. पुलिस ने महिला को आरोपी बनाते हुए उसे कोर्ट में पेश किया. मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी महिला को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 3 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
परिवार से नहीं मिलने देती थी आरोपी महिला
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 5 नवंबर 2018 को पीड़िता के माता-पिता ने बाणगंगा थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उनका बेटा खीर के लिए दूध लेने घर से निकला था, इस दौरान इलाके में घूम रही 19 वर्षीय एक युवती उसे खाने का सामान दिलाने के बहाने गुजरात लेकर गई थी. उससे टाइल्स की फैक्ट्री में काम भी करवाती थी. वो भी वही काम करती थी, पुलिस की जांच में युवती ने कई बार बच्चे साथ के यौन शोषण भी किया.
बच्चे ने जब वह परिवार से बात करवाने को कहता तो युवती साफ मना कर देती थी. विशेष न्यायाधीश 19 वर्षीय युवती को 10 वर्ष का कारावास सुनाया गया. पीड़ित बालक को 50 हजार प्रति कर राशि दिलाए जाने की भी अनुशंसा की गई है.
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