8 लाख तक की आय वाले SC-ST परिवार के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देगी सरकार, जानें कैबिनेट के फैसले

रवीशपाल सिंह

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CM Shivraj Singh Chauhan, narottam mishra
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MP Cabinet: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए अब 8 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले SC-ST परिवारों के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप देगी. अभी तक 6 लाख रुपये तक सालाना आय वाले SC-ST परिवारों के बच्चों को ही स्कॉलरशिप दी जा रही थी. सरकार ने इसकी आय सीमा में दो लाख की बढोत्तरी करते हुए 8 लाख रुपये कर दी है. मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी गई. सरकारी मंदिरों के पुजारियों के लिए भी कैबिनेट में अहम निर्णय लिया गया है.

कैबिनेट ने ऐसे सरकारी मंदिर, जिनके पास 10 एकड़ तक की खेतिहर जमीन है, इससे होने वाली आय का उपयोग अब पुजारी खुद कर सकेंगे, उन्हें नीलामी करने का अधिकार तक दे दिया गया है. हालांकि नीलामी करने से पहले उन्हें कलेक्टर को जानकारी देनी होगी. 

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा- पंचायतों में लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी तरह के भ्रम की स्थिति न रहे. जैसा विषय सामने आ रहा था कि भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीनों के हस्तांतरण पर कोई टैक्स लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि अगर कोई आदेश निकला भी है, तो उसे वापस लिया जाएगा.

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सीएम शिवराज मंत्रियों के साथ देखेंगे केरला स्टोरी

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बुधवार यानि कल सुबह 10 बजे कैबिनेट की एक विशेष बैठक होगी. इसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर विचार कर कल ही निर्णय लिया जाएगा. आज शाम 7.30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के साथियों के साथ ड्राइव इन सिनेमा, अशोका लेक व्यू (भोपाल) में द केरला स्टोरी फिल्म देखने जाएंगे.

फ्लैगशिप लाड़ली बहना योजना के लिए 1250 करोड़ की मंजूरी
लाड़ली बहना योजना के लिए कैबिनेट ने बजट को भी स्वीकृति दे दी गई. 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं. 1 महीने में 1250 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होगा. साल भर का आंकड़ा देखें तो 15000 करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी कैबिनेट ने सहमति दी.

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रेत खनन नीति में संशोधन को मंजूरी
मध्यप्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है. ई-टेंडर और सह नीलामी का प्रावधान किया गया है. एग्रीमेंट डेट से 3 साल बाद खदान का ठेका समाप्त होगा, तो इसमें 2 साल का विस्तार भी कर सकेंगे. जुलाई, अगस्त और सितंबर में जब बारिश ज्यादा होती है, तब ठेके की किस्तों का संकट रहता था. अब इसे 3-4 महीनों में बांटने का संशोधन हुआ है. खाद के संकट का समाधान करने के लिए प्रदेश में एडवांस खाद खरीदी कर सरकार स्टोर करेगी. 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दी जाएगी, जिससे किसान को 15- 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े. ऐसे में 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन खाद को एडवांस स्टोर किया जा सकेगा.

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