MP High Court News: मध्य प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाने की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश ऊर्जा सचिव और नियामक आयोग काे नाेटिस जारी किया है. नोटिस जारी करने की मुख्य वजह प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करना बताया गया है.
एमपी हाईकोर्ट ने मप्र नियामक आयोग समेत प्रमुख सचिव ऊर्जा को नोटिस जारी किया है. दरअसल, नियामक आयोग ने SC के निर्देशों का पालन किए बग़ैर बिजली दरें बढ़ाने की याचिका स्वीकार कर ली. हाईकोर्ट ने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा दायर जनहित याचिका पर HC का नोटिस दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे रेगुलेशन बनाने के आदेश
याचिका में दलील दी गई है कि बिना नई रेगुलेशन बनाये नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की याचिका स्वीकार कर ली है. बता दें कि SC ने अपने एक निर्णय में आदेश दिये थे. देश के सभी नियामक आयोगों को संशोधित रेगुलेशन बनाने के दिये आदेश थे. बिजली की दरें बढ़ाने नई नियमावली बनाए बग़ैर टैरिफ़ याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी गई.अब चार सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई होगी.