इंदौर कोर्ट ने 20 साल पुराने केस में रिटायर्ड SP को सुनाई 3 साल की सजा, फर्जी डिग्री लगाकर हासिल की थी नौकरी

धर्मेंद्र कुमार शर्मा

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Indore Court News: इंदौर जिला कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए फायर ब्रिगेड के रिटायर्ड एसपी को 3 साल की सजा सुनाई है. पूरा मामला फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल करने से जुड़ा है, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा ने मामले में केस दर्ज कर कोर्ट के समक्ष 2013 में पेश किया था. कोर्ट ने मामले में चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया, जिसमें रिटायर्ड एसपी को तीन साल की सजा दी गई है.

बीएस टोंगर ने एसपी पद पाने के लिए फर्जी डिग्री लगाई थी. जिसकी ‘शिकायत  सहकर्रामी राम सिंह निगवाल ने EOW से की थी. eow ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और अंत में आरोप सच साबित हुये. जानकारी के मुताबिक जो फर्जी डिग्रीयां बीएस टोंगर ने लगाई थी. वह नागपुर के एक कॉलेज की है.

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20 साल बाद कोर्ट का फैसला
जानकारी के मुताबिक साल 2003 में बीएस टोंगर के साथ काम करने वाले कर्मचारी ने ही फर्जी दस्तावेजों की शिकायत की थी. इसके बाद ही EOW ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी. साल 2013 में EOW ने कोर्ट के समक्ष चालान पेश किया था. रिटायर्ड एसपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया था. इस कार्रवाई में करीब 29 लोगों की गवाही दर्ज की गयी थी. उसके बाद शुक्रवार को इंदौर का कोर्ट का फैसला आया है. जिसमें रिटायर्ड एसपी को 3 साल की सजा की और 12000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

पुलिस ने किया लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश
एमपी पुलिस ने खरगोन के सनावद में एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक महिला आरोपी फरार है. गैंग की लुटेरी दुल्हन की कोई बहन बनता, कोई जीजा और किसी को बना लिया जाता मामा. इसके बाद एक लाख में शादी करा दी जाती. आरोपियों ने शहडोल की एक युवती को जावरा की बताकर शादी आलीखुर्द के युवक से करा दी.

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