मध्यप्रदेश की इस अदालत ने 12 साल पुराने हत्याकांड में 33 लोगों को दिया आजीवन कारावास

mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में आने वाली गंजबासौदा कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. 12 साल पुराने सामूहिक हत्याकांड के मामले में गंजबासौदा कोर्ट ने 33 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विदिशा जिले के शमशाबाद थाना अंतर्गत ग्राम बबछीया में वर्ष 2011 में चुनावी रंजिश को लेकर दो […]

Madhya Pradesh Court mp news mp court Vidisha News Ganjbasoda Court
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mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में आने वाली गंजबासौदा कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. 12 साल पुराने सामूहिक हत्याकांड के मामले में गंजबासौदा कोर्ट ने 33 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विदिशा जिले के शमशाबाद थाना अंतर्गत ग्राम बबछीया में वर्ष 2011 में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई थी जिसमें दोनों पक्षों से 7 लोगों की गोलीबारी में मौत हो गई थी.

इस पूरे मामले को लेकर शमशाबाद पुलिस में 73 लोगों को आरोपी बनाया था. घटना का मुख्य आरोपी की इस केस की सुनवाई के दौरान 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है. शनिवार को गंजबासौदा के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शर्मा द्वारा इस सनसनी हत्याकांड की सुनवाई करते हुए आज फैसला दिया गया.

उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में 33 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही साथ उन्हें 12 हजार 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र व्यास ने घटना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह न्यायालय द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है. इन्होंने बताया कि विदिशा के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को सजा पहली बार हुई है. भारी पुलिस बल के साथ साथ दोनों पक्षों के परिवार के लोग और स्थानीय निवासी आसपास और बाहर मौजूद रहे. फैसला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में इस मामले की अब चर्चा हो रही है.

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इन दो परिवारों के बीच हुआ था 12 साल पहले खूनी संघर्ष
बबचिया गांव के रहने वाले काले खान और शाहबुद्दीन खान के परिवारों में झगड़ा हुआ था. इस दौरान काले खान गुट के सैकड़ों लोगों ने  लोगों ने कई हथियारों के साथ दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया था. दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई और इस हमले में दोनों ही पक्षों के कुल 7 लोग मारे गए थे. इस मामले की सुनवाई लगातार 12 साल तक चली और शनिवार को गंजबासौदा कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस मामले में एक साथ 33 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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