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Jitu Patwari: जीतू पटवारी को लेकर हाईकोर्ट से आ गई बड़ी खबर, पूर्व मंत्री इमरती देवी और मध्यप्रदेश शासन को मिला ये नोटिस

धीरज शाह

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इमरती देवी को लेकर जीतू पटवारी के विवादित बोल
इमरती देवी को लेकर जीतू पटवारी के विवादित बोल
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Jitu Patwari: मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयान बाजी का मसला अब हाईकोर्ट की दहलीज़ तक पहुंच गया है. पूर्व मंत्री और भाजपा नेता इमरती देवी द्वारा कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जीतू पटवारी की ओर से एमपी एमएलए की विशेष अदालत में लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डबरा थाना, राज्य शासन और इमरती देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दरअसल चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर में इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया था. जिसके बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई और इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में धारा 509 और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी.

इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया कि जीतू पटवारी द्वारा इमरती देवी पर दिए गए बयान को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है. जीतू पटवारी के बयान से इमरती देवी की कोई भी मानहानि नहीं हुई है और ना ही उनका अपमान किया गया है. बयान में ऐसी किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे इमरती देवी का अपमान हुआ हो.

जीतू पटवारी ने दिया था ये बयान, जिसके बाद मच गया था बवाल

लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जीतू पटवारी ने ग्वालियर में बयान दे दिया था कि इमरती का रस अब खत्म हो गया है. इस बयान को पूर्व मंत्री इमरती देवी और बीजेपी के नेताओं ने महिला विरोधी बयान बताया और इमरती देवी ने इस अपमान बताते हुए जीतू पटवारी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी. जिसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने भी कहा था कि जीतू पटवारी को ऐसा बयान देने की जरूरत नहीं थी और किसी भी नेता को महिलाओं के संबंध में बोलते वक्त संसदीय मर्यादा का पालन करना चाहिए.

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