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MP-MLA कोर्ट पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा सहित इस पूर्व मंत्री से हुआ नाराज, जारी किया जमानती वारंट

धीरज शाह

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MP-MLA court, former CM Shivraj Singh Chauhan
MP-MLA court, former CM Shivraj Singh Chauhan
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Vivek Tankha defamation case: राज्यसभा सांसद विवेक तंखा के मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ वारंट जारी किए हैं, 2 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान जब अभियुक्त गण कोर्ट में पेश नहीं हुए और उनके वकील की तरफ से अंडरटेकिंग देने में असमर्थता जाहिर की गई तो कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया.

दरअसल पूरा मामला राज्यसभा सांसद विवेक तंखा पर ओबीसी आरक्षण को लेकर गलत बयान बाजी करने से जुड़ा हुआ है. इस मामले में 23 मार्च को जब सुनवाई हुई थी उस समय भी चुनावी व्यस्तता का हवाला देते हुए याचिका लगाकर सुनवाई की तारीख बढ़ाने की अपील की थी, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने आपत्ति दर्ज कराई थी और कोर्ट ने 7 जून को सुनवाई की तारीख देते हुए 2 अप्रैल को अंडरटेकिंग देने के निर्देश दिए थे.

लेकिन जब 2 अप्रैल को सुनवाई हुई तो तीनों नेताओं के अधिवक्ताओं की ओर से अंडरटेकिंग देने में भी असमर्थता जाहिर की गई. जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई और 7 जून को होने वाली सुनवाई की तारीख को 7 मई कर दिया, इसके साथ ही 500 - 500 रुपए के जमानती वारंट भी जारी किए, बहरहाल इस मामले में अब 7 मई को सुनवाई होगी जिसमें तीनों नेताओं को उपस्थित होना आवश्यक है.

विवेक तंखा ने क्यों किया है मानहानि का केस

स्थानीय चुनावों के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाए थे कि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विवेक तंखा ने ओबीसी आरक्षण रुकवाया था. अपने ऊपर लगे इन आरोपों से आहत होकर विवेक तंखा ने तीनों नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का परिवाद दायर कर दिया था. इसी केस में कोर्ट ने इस मामले में लगातार बीजेपी के दिग्गजों द्वारा लेतलाली से नाराज होकर जमानती वारंट जारी कर दिया.

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