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MP: महिला आरक्षण को लेकर उमा भारती की दो टूक, बोलीं- ‘तब तक लागू नहीं होने देंगे, जब तक….

रवीशपाल सिंह

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MP Election 2023: महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) जिस दिन से बिल संसद में पास हुआ है, उसी दिन से मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Uma Bharti) इसको लेकर बयानबाजी कर रही हैं. ये बयानबाजी कहीं न कहीं सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है. बीते दिन उमा भारती ने भोपाल में एक बड़ी बैठक का आयेाजन किया. जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर कहा उन्होंने कहा- उमा ने कहा, मैं ना मुख्यमंत्री जी के साथ कोई जुगलबंदी करना चाहती हूं, ना मैं अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहती हूं. ओबीसी वर्ग (OBC) को मैं स्थान दिलाकर रहूंगी.

उमा भारती की नाराजगी समय-समय पर सामने आती रहती है, हाल के दिनों में उमा भारती को प्रदेश में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा में न्यौता ने मिलने के कारण देखी गई थी. जिसके बाद से लगातार उमा भारती पार्टी के साइडलाइन से हटकर बयानबाजी कर रही हैं. फिर पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है. उमा भारती ने राजधानी भोपाल में 23 सितंबर को महिला आरक्षण को लेकर ओबीसी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई थी. जिसमें उन्होंने अपना रूख साफ कर दिया है. उन्होंने कहा “जब तक इसमें ओबीसी (OBC) को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, मैं इस बिल को लागू नहीं होने दूंगी.”

ओबीसी वर्ग के लिए संसोधन होना चाहिए-उमा

महिला आरक्षण विधेयक को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान सामने आया है. उमा ने कहा, मैं ना मुख्यमंत्री जी के साथ कोई जुगलबंदी करना चाहती हूं, ना मैं अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहती हूं. ओबीसी वर्ग को मैं स्थान दिलाकर रहूंगी. उन्होंने कहा- ओबीसी वर्ग का आरक्षण संशोधन होना चाहिए और संशोधन हो सकता है. 27 प्रतिशत ओबीसी को और एसटी-एससी वर्ग को 22% आरक्षण दिया जा सकता है.

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पीएम मोदी को लिख चुकीं पत्र

गुरूवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है. राज्यसभा में गुरुवार को सर्वसम्मति से इसके पक्ष में मतदान हुआ. इसके साथ ही लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ. इसके ठीक पहले मंगलवार को, उमा भारती ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें मांग की गई थी कि ‘विधायी निकायों में महिलाओं के लिए सुनिश्चित 33 प्रतिशत आरक्षण में से 50 प्रतिशत एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के लिए रखा जाना चाहिए.

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