लाडली बहना योजना से जुड़े इस आदेश पर तेज हुई सियासत, क्या सच में बंद हो रही है ये स्कीम?
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Ladli Bahna Yojna; मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद से ही लगातार लाड़ली बहना योजना और उसके चालू या बंद रहने को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन इसका अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया. तो वहीं इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ. जिसके बाद मानों सियासत शुरू हो गई है. दरअसल एमपी के सागर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय के द्वारा लाडली बहना योजना को लेकर एक विवादित आदेश जारी किया गया, आदेश सोशल मीडिया पर आदेश वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और फिर उस आदेश को निरस्त करना पड़ गया है.
जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सागर ग्रामीण 2, कार्यालय से 4 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया था. जिसमें लिखा था कि यदि किसी पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, आशा कार्यकर्ता स्व सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव के द्वारा इस योजना का लाभ लिया जा रहा है, तो उसका लाभ का परित्याग 15 दिन के अंदर करें नहीं तो कार्यवाही की जाएगी.
आदेश के बाद कांग्रेस का हमला
आदेश सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लेते कहा कि लाड़ली बहना योजना में छटनी शुरू, धीरे-धीरे सरकार योजना को बंद करने की तैयारी में जैसे ही कांग्रेस ने ट्वीट किया तो प्रशासन में हड़कंप मच गया. फिर इस आदेश को अस्पष्ट करार देते हुए तत्काल निरस्त किया गया, वहीं सागर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि पोर्टल में लाभ का परित्याग करने की व्यवस्था पहले से ही है यह 4 दिसंबर को परियोजना अधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया था. उसमें पोर्टल का उल्लेख नहीं होने से यह अस्पष्ट आदेश था. इसलिए इसको निरस्त किया गया है.
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क्या बोले थे नए सीएम मोहन यादव
मध्यप्रदेश में नए मुख्यमंत्री बनाए गए मोहन यादव की ओर से एक बड़ा बयान सामने आ गया है. यह बयान है मध्यप्रदेश की सबसे चर्चित योजना लाड़ली बहना योजना को लेकर. शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाई गई लाड़ली बहना योजना आगे चलेगी या नहीं, इसे लेकर संशय के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं. सीएम बनते मोहन यादव ने एमपी तक से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने लाड़ली बहना योजना को लेकर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है.
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क्या हैं इस योजना की प्रमुख शर्ते?
लाड़ली बहना योजना की पात्रता के लिए शर्ते है कि इनकम टैक्स के दायरें में ना आते हो, संयुक्त परिवार में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो, परिवार में कोई भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं हो, चार पहिया वाहन ट्रेक्टर को छोड़कर ना हो, पूर्व सांसद-विधायक, पंचायत सदस्यों की पत्नी ना हो.
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