श्योपुर: अश्लील वीडियो बनाकर युवती से ढाई साल तक रेप, VIDEO वायरल करने की दी धमकी
Sheopur Rape Case: मध्य प्रदेश के श्योपुर में हिंदू समाज की एक युवती ने मुस्लिम युवक पर अश्लील वीडियो बनाकर ढाई साल तक रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अब्दुल कासिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मामले […]

Sheopur Rape Case: मध्य प्रदेश के श्योपुर में हिंदू समाज की एक युवती ने मुस्लिम युवक पर अश्लील वीडियो बनाकर ढाई साल तक रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अब्दुल कासिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मामले को लव जिहाद बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वीएचपी के पदाधिकारियों ने पीड़िता के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है.
मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है. युवती का आरोप है कि शहर के पाली रोड पर जयश्री पैलेस के पीछे रहने वाला आरोपी सानू उर्फ अब्दुल कासिम ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ढाई साल तक दुष्कर्म किया. साथ ही ब्लैकमेलिंग करके 5 लाख रुपए भी लिये. बात न मामने और रुपये ना देने पर वह वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था.
बहलाकर भगा ले गया था आरोपी और बना लिया अश्लील वीडियो
पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि वर्ष 2018 में मुस्लिम युवक शानू उर्फ अब्दुल कासिम उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया. जहां मेरे साथ बलात्कार कर मेरी वीडियो बना लिया. तब से आज तक मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और पैसों की मांग कर रहा है. अब तक मुझसे 5 लाख रुपये ले चुका हैं. पुलिस या अन्य परिजनों को बताने पर अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे परिवारजनों को मार देने की धमकी भी लगातार देता रहा और पिछले माह तक मेरा शारीरिक शोषण किया है. इस दौरान उसने वीडियों और फोटो नष्ट करने के एवज में मुझसे धर्म बदलने का दबाव डाला.
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मुझ पर धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाया: पीड़िता
मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी करने की बात भी कही. परेशान होकर मैंने सारी बात अपनी मां को बताई. मां के साथ देने पर आज हिम्मत जुटाकर आपके समक्ष आपसे न्याय की गुहार लगा रही हूं. आरोपी शानू ऑटो चलाने का काम करता है और वह पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी शानू उर्फ अब्दुल कासिम के खिलाफ 376, 366, 384 और 506 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है.