श्योपुर: आदिवासी बालिका से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को आजीवान कारावास, घटना से हुआ था पूरा शहर शर्मसार, जानें

खेमराज दुबे

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Sheopur news:  मध्यप्रदेश के श्योपुर में एक वर्ष पूर्व बहुचर्चित आदिवासी नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप मित्तल ने फैसला सुनाया है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जानकारी के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक बीके शर्मा ने निशुल्क पैरवी की थी. उन्होनें बताया कि पिछले साल 17 मार्च को काली तलाई के जंगल में तीन आरोपियों ने एक आदिवासी नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. घटना सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रख देहात थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया,जिला प्रशासन ने मामले की पैरवी के लिए मुझे जिम्मेदारी सौपी.

जिला न्यायालय द्वारा सभी पक्षो को सुनते हुए गवाहों के बयानो और सबूतो के आधार पर तीन आरोपी गण रियाज,शहबाज और मोहसिन को दोषी पाते हुए धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है.

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फांसी की सजा के बदले अंतिम सांस तक कारावास की सजा
विशेष लोक अभियोजक का यह भी कहना है कि हमारे द्वारा आरोपियों को फाँसी की सजा दिए जाने की गुहार लगाई गई थी. जिस पर से आरोपियों को जीवन की अंतिम सांस तक कारावास दिया गया है. यहां बतादे कि इस घटना के बाद इलाके में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया था, और लोग यूपी की तर्ज पर अपराधियो के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे थे. जिसके बाद शासन द्वारा हरीझंडी मिलने के बाद 20 मार्च 2022 को पुलिस प्रशासन द्वारा गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले तीनो आरोपियों के अवैध मकानों और जमीनों पर बुलडोजर चला कर बड़ी कार्रवाई भी की गई थी.

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