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Madhya Pradesh News: करीना कपूर की प्रेगनेंसी पर नई कंट्रोवर्सी, क्या है पूरा विवाद? जानिए

धीरज शाह

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करीना कपूर खान नई कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं.
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Kareena Kapoor Khan Pregnancy Controversy: मशहूर अभिनेत्री और भोपाल के पटौदी खानदान की दूसरी बहू करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. ये मुश्किल उनकी प्रेगनेंसी के दौरान लिखी किताब "करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल" में बाइबिल शब्द के उपयोग पर सामने आई है. जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने करीना कपूर को नोटिस जारी किया है.

मशहूर फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने गर्भावस्था के दौरान अनुभवों को साझा करने के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम दिया "करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल" इस के किताब के टाइटल पर जबलपुर के क्रिश्चियन समाजसेवी ने कड़ी आपत्ति जताई है. उनका मानना है कि करीना कपूर ने प्रेगनेंसी बाइबल में जो 'बाइबिल' शब्द का उपयोग किया है, वह गलत है और इससे ईसाई समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. 

सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए करीना ने ऐसा किया 

जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथनी ने इस पर आपत्ति जताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें कोर्ट ने करीना कपूर एवं पुस्तक बेचने वाले पब्लिशर से जवाब मांगा है. क्रिस्टोफर एंथोनी का मानना है कि सिर्फ पुस्तक के प्रचार के लिए ही इस तरह से ईसाई धर्म की पवित्र किताब का नाम टाइटल में लेकर करीना कपूर ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह कदम उठाया है.

हाईकोर्ट से पहले एंथोनी ने एफआईआर कराने के लिए लगाए थाने के चक्कर

हाईकोर्ट पहुंचने के पूर्व एंथोनी करीना के विरूद्ध FIR दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने इस मामले की गंभीर नहीं समझा और उनकी FIR दर्ज नहीं की. उसके बाद क्रिस्टोफर निचली अदालत की शरण में गए लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली. थक हार कर क्रिस्टोफर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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कोर्ट ने मांगा करीना कपूर से जवाब

उनकी बात और तर्कों को सुनकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने करीना कपूर खान को नोटिस जारी किया है, ताकि करीना कपूर साबित कर सके कि यह टाइटल उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं दिया है. याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने फिल्म अभिनेत्री और लेखिका करीना कपूर खान से जवाब मांगा है. उनको नोटिस जारी किया है.

क्रिस्टोफर एंथोनी ने इस पुस्तक के विक्रय पर रोक लगाने की भी मांग की है. इसीलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पुस्तक को ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियों को भी पक्षकार बनाते हुए नोटिस भेज कर जवाब मांगा है.

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