mptak
Search Icon

17 साल पुराने केस में अक्षय बम को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, पिता के साथ बेटे को भी मिली जमानत

धर्मेंद्र कुमार शर्मा

ADVERTISEMENT

अक्षय कांति बम
Akshay Kanti Bomb
social share
google news

MP News: मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान में बीजेपी नेता अक्षय कांति बम को आखिरकार कोर्ट ने लंबे समय बाद जमानत दे ही दी है. आपको बता दें अक्षय बम लंबे समय से फरार चल रहे थे. उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने बम के घर पर दबिश भी दी थी. लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं लगे थे. आज पूरे मामले को लेकर सुनवाई थी. सुनवाई के बाद अक्षय बम के वकील ने बताया कि अक्षय बम और उनके पिता को जमानत दे दी गई है. 

अक्षय कांति बम के मामले में उनके वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि "आज जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की बेंच पर अक्षय बम का मैटर लगा हुआ था. जहां उनकी सुनवाई की गई. जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई है. आपको बता दें अक्षय बम की जमानत सेंशन कोर्ट में खारिज की जा चुकी थी. जिसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आपको बता दें अक्षय बम कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी. इस वजह से इंदौर में कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ पाई थी. जिसके चलते नोटा को वोट देने की अपील कांग्रेसियों को करना पड़ी.

17 साल पुराने मामले में हुआ था वारंट जारी

17 साल पहले खजराना के जमीन विवाद में फायरिंग के हैं आरोप 2007 के जमीन विवाद से जुड़े मामले के फरियादी युनूस पटेल के खेत पर विवाद हुआ था. इसमें फायरिंग, बलवा आदि के आरोप थे. पुलिस ने सिर्फ हमला, मारपीट और धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की थी. आरोप हैं कि यूनुस पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन खजराना पुलिस ने FIR में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी. इसी के खिलाफ युनूस ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था. पिछले महीने 24 अप्रैल को फरियादी की गुहार पर आरोपी अक्षय बम, उनके पिता कांति व अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 307 यानी प्राणघातक हमले की धारा बढ़ा दी गई और 10 मई को पेश होने के आदेश दिए थे. 

कोर्ट आने के बजाय बीजेपी नेताओं के साथ घूमते अक्षय और उनके पिता ट्रायल कोर्ट में 10 मई को गैरहाजिर रहे. सामाजिक और बीमारी का कारण बताकर दोनों ने हाजिरी माफी मांगी थी. ट्रायल कोर्ट ने आवेदन खारिज कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था. 

ADVERTISEMENT

यह भी पढ़ें...

इसी मामले में अक्षय बम ने दो अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर कर रखी हैं. हाई कोर्ट से इस केस में अग्रिम जमानत मांगी थी. जबकि ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है. दोनों में सुनवाई के लिए 24 मई तय हुई थी. हाई कोर्ट में जहां आज सुनवाई होगी. जबकि पुनर्विचार याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी. 

ये भी पढ़ें: अक्षय कांति बम का पता बताने वाले को कांग्रेस देगी इतना बड़ा ईनाम, फरार चल रहे हैं BJP नेता बम

ADVERTISEMENT

आवेदक यूनुस पटैल ने धारा बढ़ाने का दे रखा आवेदन

पुलिस को अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश करना है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट में भी अक्षय कांति बम पर धारा 420 लगाने की मांग भी की गयी है. जिस पर की 8 जुलाई को सुनवाई होना है. फरयादी यूनुस पटेल ने अपने वकील के माध्यम से इस मामले में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया है. अब देखना होगा कि अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होती हैं या फिर बढ़ती हैं. आपको बता दें इसके पहले कोर्ट बम की अग्रिम जमानत को खारिज कर चुकी है.  

ADVERTISEMENT

ये भी पढ़ें: Akshay Bam के घर पर पुलिस की रेड, 307 केस में फरार हैं बम, फरियादी ने फिर दिया कोर्ट में ये आवेदन!

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT