इंदौर: 7 साल की बच्ची पर 29 बार चाकू से किया था वार, हत्यारे सद्दाम को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
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![इंदौर: 7 साल की बच्ची पर 29 बार चाकू से किया था वार, हत्यारे सद्दाम को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा Indore Court death sentence killer 7-year-old innocent decision in 4 months mp police](https://akm-img-a-in.tosshub.com/lingo/mptak/images/story/202302/indore-crime-768x432.jpg?size=948:533)
Indore Crime: इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में घर में घुसकर 7 साल की बच्ची की चाकू मारकर हत्या करने में मामले में आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. आजाद नगर थाना क्षेत्र में 23 सितंबर को सुबह आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी सद्दाम बुरी नियत से घर में घुसा और बच्ची को उठा लिया, बच्ची के विरोध करने पर आरोपी ने बच्ची पर 29 बार चाकू से वार किया और निर्ममता से हत्या कर दी थी.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी सद्दाम वारदात को अंजाम देने के बाद क्षेत्र के रहवासियों को भी चाकू दिखाकर धमकाया था. बाद में लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. सरकार ने घटना के बाद तुरंत घर पर बुलडोजर चला दिया था, जिसका रहवासियों ने विरोध किया था और जमकर हंगामा करते हुए निगम की टीम पर पथराव किया था और सद्दाम को मानसिक विक्षिप्त बताकर बचाने का प्रयास किया गया था. पहले भी दुष्कर्म के आरोप में सद्दाम गिरफ्तार हुआ था. कोर्ट ने चार महीने के अंदर फैसला सुना दिया.
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गलत नियत से बच्ची को उठाया था आरोपी ने
इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक बच्ची को गलत नियत से उठाकर उसके साथ गलत हरकत करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन आरोपी को बच्ची को उठाते हुए रहवासियों ने देख लिया. आरोपी जिस घर में बच्ची को उठाकर गया, उस घर के बाहर जाकर लोगों ने हंगामा कर दिया और पुलिस को भी सूचना दे दी. घर के बाहर हंगामा होते देख आरोपी सद्दाम ने 7 साल की बच्ची को 29 बार चाकू का वार कर मौत के घाट उतार दिया था.
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पुलिस ने मामले में सबूत कोर्ट में पेश किए
मामला 23 सितंबर 2022 का आजाद नगर क्षेत्र का है, पूरे ही मामले में पुलिस ने विभिन्न तरह के सबूत कोर्ट के समक्ष रखे. कोर्ट ने इस पूरे मामले में विभिन्न तरह के सबूतों के आधार पर आरोपी सद्दाम को सख्त सजा सुनाते हुए फांसी की सजा दी. मामले में पुलिस ने आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत करवाई की. न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा की कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को अर्थदंड भी दिया है. शासन की ओर से संजीव श्रीवास्तव एवम सुशीला राठौर ने पैरवी की आरोपी के सीसीटीवी फुटेज, तो वही जिस चाकू से उसने हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया उसके फिंगर प्रिंट के साथ ही डीएनए रिपोर्ट में हत्याकांड ने सद्दाम के शामिल होने की पुष्टि हुई. इसे इंदौर कोर्ट का अब तक का सबसे तेज फैसला माना जा रहा है.
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