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प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने अब भोपाल कलेक्टर ने जारी किया आदेश, ऐसे लगेगी लगाम

रवीशपाल सिंह

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Bhopal News Bhopal Collector mp news school news
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Bhopal News: ग्वालियर कलेक्टर के बाद अब भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इसके लिए धारा 144 के तहत कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं. एक दिन पहले ही ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने आदेश जारी किए थे. इन आदेशों में साफ कहा गया है कि कोई भी स्कूल शिक्षण और स्कूल सामग्री को किसी विशेष दुकान या संस्थान से  खरीदने को अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकते हैं.

कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए है कि जिले में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है जिसके अंतर्गत कोई भी शिक्षा संस्थान, स्कूल अपने विद्यार्थियों को किसी विशेष संस्थान, दुकान से पुस्तक, किताब और स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए दबाव नहीं डालेगा और ना ही ऐसी किसी प्रकार के निर्देश देगा.

यदि किसी स्कूल ,संस्थान के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.
कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अधिकारियो को कहा है कि जिले में यह सुनिश्चित करे कि बच्चो और पालकों पर किसी प्रकार का दबाब नही बनाया जाए यदि किसी भी संस्थान के द्वारा इस प्रकार का कोई निर्देश या समान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए.

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ग्वालियर कलेक्टर ने भी जारी किए थे इस तरह के आदेश
ग्वालियर कलेक्टर ने अक्षय कुमार सिंह ने भी इस तरह के आदेश जारी किए थे. कलेक्टर ने 10 बिंदुओं में गाइडलाइन जारी की थी.आदेश एक अप्रैल से लागू किया गया है और इसे स्कूलों की नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए हैं. स्कूल अगर कलेक्टर के निर्देश नहीं मानते हैं तो स्कूल के संचालक, प्राचार्य और बोर्ड डायरेक्टर दोषी होंगे. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज होगा और गिरफ्तारी की जा सकती है. ग्वालियर कलेक्टर ने इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी आदि विशेष दुकानों से खरीदने का दबाव बनाने की बात बोली गई थी. कलेक्टर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

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