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नर्सिंग फर्जीवाड़ा; छात्रों का रिकॉर्ड न होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, जांच जल्द पूरी करने आदेश

सर्वेश पुरोहित

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nursing fraud; Court expressed displeasure over lack of records of students, orders to complete investigation soon
nursing fraud; Court expressed displeasure over lack of records of students, orders to complete investigation soon
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Gwalior News: प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेजों में हुए फर्जीवाड़े की जांच CBI कर रही है. पिछली सुनवाई में एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने CBI को 364 कॉलेजों की जांच सौंप दी थी और उसकी रिपोर्ट 12 मई को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट ने निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से भी छात्रों का रिकॉर्ड न होने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने CBI को प्रदेश भर में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे नर्सिंग कॉलेजों की जांच जुलाई तक पूरी करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक नर्सिंग घोटाले मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में शुक्रवार फिर अहम सुनवाई हुई, जिसमें CBI ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की जिसे सुनकर कोर्ट ने हैरानी जताई. अधिवक्ता दिलीप शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगले 2 महीनों के भीतर सीबीआई प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करे और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे कि कितने कॉलेज नर्सिंग काउंसिल की मान्यता की औपचारिकता को पूरा करते हुए चल रहे हैं.

मेडीकल छात्रों के रिकॉर्ड न रखने पर कोर्ट की नाराजगी
हाईकोर्ट ने नर्सिंग छात्रों के प्रशिक्षण के लिए निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से भी छात्रों का रिकॉर्ड मांगा है. CBI  द्वारा यह बताने पर कि मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है. इस जवाब को सुनकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि काॅलेज संचालक ऐसा बोलते हैं तो उनसे अगली सुनवाई के दौरान यह सब लिखवा कर लाया जाए.

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अगली सुनवाई के पहले जांच पूरी करने के आदेश
अब इस पूरे मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी. तब तक सीबीआई को अपनी 364 कॉलेज के कालेजों से संबंधित रिपोर्ट सौंपनी है. खास बात है कि CBI ने अभी तक कुल 22 कालेजों को ही चेक किया है. जो अधिकांशतः सरकारी है. कुछ निजी कार्यों के संचालक के वहां नहीं मिलने से जांच की प्रक्रिया फिलहाल वहां रोक दी गई है.

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