राजस्थान से पेशी पर आए पति ने पत्नी को कोर्ट के बाहर बोला- ‘तलाक तलाक तलाक’
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Guna News: सरकार ने भले ही तीन तलाक पर रोक लगा रखी हो. इसके लिए सरकार ने कानून भी बनाया है. इस कानून का सीधा मतलब ये है कि कोई मुस्लिम पुरुष एक साथ तीन तलाक देकर अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता है और अगर ऐसा करता है तो उसे जेल जाना होगा और जुर्माना भी भरना होगा. कानून के बाबजूद भी तीन तलाक के मामले सामने आते रहते हैं. राघोगढ़ न्यायालय के बाहर पति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर संबंध हमेशा के लिए खत्म कर लिया है. पति पत्नी के बीच शादी के बाद से ही विवाद हो होने लगा था. जिससे कारण महिला पिछले 4 सालों से मायके में ही रह रही थी.
पीड़ित महिला ने बताया कि 9 साल पहले जहीर खान निवासी बारां राजस्थान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी. शादी के बाद हमारी एक बेटी भी हुई जो अब 8 साल की है. लेकिन शादी के कुछ साल बाद से ही पति जहीर घर में झगड़ा करने लगा. बात बात में घर से निकालने की धमकी देने लगा. पति की प्रताड़ना से परेशान होकर वर्ष 2019 में पीड़िता अपने मायके आ गई. महिला पिछले 4 साल से अपने मायके में रह रही है.
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पति से ससुराल ले जाने की कई बार लगाई गुहार
महिला ने बताया कि उसने कई बार पति जहीर खान से ससुराल ले जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन पति उसे दोबारा अपने साथ घर वापस नहीं ले गया. पत्नी ने परेशान होकर राघोगढ़ कोर्ट में भरण पोषण अधिनियम का केस दर्ज कराया. भरण पोषण केस के सिलसिले में जहीर खान राजस्थान से राघोगढ़ न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचा था. लेकिन पेशी से पहले न्यायालय के बाहर जहीर खान ने अपनी पत्नी के पास जाकर तीन बार तलाक तलाक तलाक कहकर रिश्ता खत्म कर लिया. पति जहीर खान ने महिला से कहा कि मेरा तुमसे और तुम्हारी बेटी से कोई भी वास्ता नहीं है. मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा ,तुम्हें जहां रहना है वहां रहो लेकिन अब मेरे साथ तुम कभी भी नहीं रहोगी.
नहीं थम रहे तीन तलाक के मामले
तीन तलाक को लेकर भले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं. लेकिन आज भी मुस्लिम समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं जो तीन तलाक का दंश झेल रही हैं. गुना के इस मामले ने एक बार दोबारा तीन तलाक को लेकर बहस छेड़ दी है. महिला का कहना है कि जब वह अपने पति के साथ वापस ससुराल लौटना चाहती है तो फिर पति उसका साथ क्यों नहीं देना चाहता.
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