कलेक्टर का ये आदेश हो गया वायरल, हाईवे बनाने वाली कंपनी पर लगा दिया इतने अरब का जुर्माना
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Chhatarpur Collector order: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के कलेक्टर का एक आदेश पूरे मध्यप्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है. छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने सड़क बनाने बाली PNC कंपनी पर अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगा दिया है. यह जुर्माना है, एक अरब चार करोड़ 29 लाख 6 हजार 500 रुपये का जुर्माना. इतना बड़ा जुर्माना किसी कलेक्टर द्वारा लगाए जाने का यह अपने आप में अनोखा मामला है.
बता दें झांसी-खजुराहो फोरलेन बनाने वाली PNC कम्पनी है जिन्होंने छतरपुर में 160 किलोमीटर लम्बा खजुराहो झांसी फोरलेन बनाया है और आसपास की जमीनों के अवैध उत्खनन और अवैध तरीके से उक्त फोरलेन को बनाने के लिए उपयोग में आने वाली मुरम और मिट्टी की खुदाई की थी जिसका केस कलेक्टर की अदालत में चल रहा था और केस का निराकरण करते हुए PNC रोड कंपनी पर आरोप सिद्ध हो गया.
रोड निर्माण के नाम पर हुई मुरम की खुदाई
इसके बाद कलेक्टर कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि 6 लाख 95 हजार 271 घन मीटर मिट्टी मुरम खोदा गया और अवैध खनन कराया था इसके साथ ही तमाम शासकीय भूमियों को पर्यावरण और सभी शासकीय नियमों को ताक पर रख कर खूब खनन किया था. जिस पर कुल 1 अरब 4 करोड़ 29 लाख 6 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
कलेक्टर संदीप जीआर ने जिला खनिज अधिकारी को जल्द से जल्द जुर्माने की राशि वसूलने का आदेश किया है. जानकारी के लिए बता दें इस फोरलेन के टोल टैक्स को वसूलने का ठेका भी PNC कंपनी के ही पास है. फिलहाल कलेक्टर के इस आदेश की मध्यप्रदेश में खूब चर्चा हो रही है.
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