दिग्विजय सिंह को मानहानि के केस में मिली जमानत, वीडी शर्मा ने दर्ज कराया था मामला, जानें
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MP News: कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को भोपाल ज़िला कोर्ट पहुंचे. इस दौरान उनके साथ भाई लक्ष्मण सिंह और बेटा जयवर्धन सिंह भी कोर्ट पहुंचे थे. दरअसल, मध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा लगाया था, जिस पर कोर्ट ने दिग्विजय को हाजिर होने के निर्देश दिए थे. जिस पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.
कोर्ट से बाहर आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, “आज मैंने इस केस में जमानत करा ली है. चार राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले हैं. सब का जवाब दे रहा हूं. इस मामले में मांग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की हुई थी, लेकिन वह नहीं हुई. कई ऐसे लोग आरोपी है, एक्यूज्ड है, लेकिन शिवराज सरकार ने उन्हें हटाया नहीं है, वह सरकारी मकानों में रह रहे हैं. यह पूरी साजिश शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है जिन्होंने प्रदेश को लूटा है. इस मामले में वही लोग हैं जिन लोगों ने व्यापम की दलाली की है.’
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क्या था पूरा मामला?
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सात साल पुराने बयान पर भोपाल कोर्ट ने मानहानी का मुकदमा दर्ज कराया गया था. कोर्ट में वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया था. मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं. उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है.
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वीडी शर्मा ने कहा था कि इस बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था. जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया एवं आम जनता के बीच में उनकी उक्त आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी. इसलिए उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर किया.
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वीडी शर्मा ने कहा- चर्चाओं में आने के लिए दिग्विजय किसी पर भी आरोप लगा देते हैं…
मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह को मिली जमानत बीडी शर्मा ने कहा कि मीडिया की चर्चाओं में आने के लिए वह किसी पर भी आरोप लगा देते है. उन्हें अभी जमानत मिली है और न्यायालय में उन्हें अपने वक्तव्य पर जवाब देना होगा. दिग्विजय सिंह की एक आदत बन गई है कि हर किसी पर आरोप लगाकर मीडिया की चर्चाओं में आना. मैने 5 दिसंबर को न्यायालय में मानहानि की शिकायत की जिस पर न्यायधीश ने FIR दर्ज की थी, जिसमें आज पैसे में उन्होंने जमानत ली है. लेकिन उन्हें अपने उस वक्तव्य पर कोर्ट के सामने अभी जवाब देना होगा. लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है लेकिन ऐसे लोगों को इन्हीं कामों में आनंद आता है. उन्होंने आज कहा कि हमारे ऊपर देश के कई राज्य में ऐसे केस चल रहे है.
इनपुट- छतरपुर से लोकेश चौरसिया
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