पति-पत्नी का थाने में हाईवोल्टेज ड्रामा, TI की आरती उतारी, चढ़ाया नारियल

विजय कुमार

10 Apr 2024 (अपडेटेड: Apr 10 2024 12:43 PM)

सिटी कोतवाली में पति पत्नी आरती की थाली, शॉल, श्रीफल और फूल माला लेकर टीआई के चेंबर में दाखिल हुए और अनोखे तरीके से विरोध जताया. पीड़ित दंपत्ति की हरकत देखकर पुलिस सकपका गई.

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Viral Video: अजब एमपी में गजब मामला सामने आया है. पुलिस की ढीले रवैये से कई लोग नाराज होते हैं, लेकिन रीवा (Rewa) में एक दंपत्ति ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया जो चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल, चोरी के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज पति-पत्नी थाने पहुंच गए और हाईवोल्टेज ड्रामा किया. सिटी कोतवाली में पति पत्नी आरती की थाली, शॉल, श्रीफल और फूल माला लेकर टीआई के चेंबर में दाखिल हुए और अनोखे तरीके से विरोध जताया. पीड़ित दंपत्ति की हरकत देखकर पुलिस सकपका गई. बाद में पुलिस की बेइज्जती करने वालों को थाने के बाहर कर दिया गया. अब सोशल मीडिया में इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. देखें वीडियो....

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आरती उतारी, फिर पहना दी माला

मामला 6 अप्रैल का है. सोने-चांदी का व्यवसाय करने वाली अनुराधा सोनी, पति और बच्चों के साथ कोतवाली पहुंची. हाथ में आरती-पूजा की थाली, श्रीफल नारियल और फूलों की माला थी. ऑन कैमरा पुलिस की तारीफ करते हुए पति आगे बढ़ा और दोनों टीआई के चेंबर में दाखिल हुए. थाना प्रभारी जेपी पटेल कुछ समझ पाते, इससे पहले ही पति-पत्नी ने विरोध का ड्रामा शुरू कर दिया. अनुराधा ने जेपी पटेल की आरती की, इसके बाद उन्हें माला पहनाई. बाद में पुलिस ने पति-पत्नी को थाने के बाहर कर दिया.

क्या है पूरा मामला

इस अनोखे तरीके से अनुराधा और उसके पति चोरी के एक मामले का विरोध कर रहे थे. 28 जनवरी को सिटी कोतवाली थाने में चोरी की एक शिकायत दर्ज कराई थी. एक कारीगर अनुराधा सोनी का सोना चांदी लेकर फरार हो गया था. पुलिस ने आरोपी को चिन्हित किया, लेकिन पकड़ नहीं पाई. आरोपी लगातार फरार बताया जा रहा है. आरोपी को नहीं पकड़े जाने से गुस्साए दंपत्ति ने पुलिस के विरोध के लिए ये तरीका अपनाया.

थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है. आरोपी कर्मचारी फरार था. इसी बीच हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर दिया और उसे जमानत मिल गई. मामला संज्ञान में आने के बाद से आरोपी की तलाश की जा रही थी. थाने में इस तरह फरियादी द्वारा किए गए व्यवहार को हाईकोर्ट ने भी गलत बताया है.


 

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